GST बिल लेने वालों की खुलेगी किस्मत, लॉटरी के जरिये जीत सकते हैं 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम
ग्राहक सामान खरीदकर दुकानदार से बिल लें इस वास्ते ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। इस GST लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा कि ग्राहक जीएसटी के प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीत सकते हैं... |
नई दिल्ली, पीटीआइ। ग्राहक सामान खरीदकर दुकानदार से बिल लें इस वास्ते ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। इस GST लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। ग्राहक खरीदारी करने के बाद जो बिल लेंगे, उसी के जरिये लॉटरी जीतने का विकल्प होगा। जीएसटी प्रणाली के तहत चार कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसद हैं। इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर कर के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा कि ग्राहक जीएसटी के प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीत सकते हैं, इससे ग्राहक कर चुकाने के लिए आगे आएंगे। जोसफ उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा, 'हम एक नई लॉटरी सिस्टम लेकर आए हैं। जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीत सकेंगे। इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 फीसद की 'बचत' नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा। यह ग्राहक की आदत में बदलाव से जुड़ा सवाल है।'
बता दें कि योजना के तहत खरीदारी के बिलों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लॉटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिये अपने आप होगा। विजेताओं को इस बारे में बता दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। साथ ही न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो यह भी फैसला किया जाएगा। योजना के अनुसार लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को ट्रांसफर किया जाता है।
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