🚨 असम में 56 किलो नशीली गोलियां बरामद
DRI ने 25 अगस्त 2026 को असम के सिलचर के पास असम-मणिपुर सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध 12-व्हीलर ट्रक को रोका। यह ट्रक मणिपुर के जिरीबाम से आने वाले वाहनों के काफिले में शामिल था।
वाहन की गहन जांच के दौरान ड्राइवर की सीट के पीछे एक विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगह मिली। इसमें 36 पैकेट, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 1 किलोग्राम था, और 100 छोटे पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेटों में गुलाबी-नारंगी रंग की गोलियां थीं, जिनका कुल वजन 56 किलोग्राम था।
फील्ड डिटेक्शन किट से प्रारंभिक जांच में इन गोलियों में एम्फेटामाइन की मौजूदगी के संकेत मिले। बरामद सामग्री और ट्रक को NDPS Act, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। वाहन में मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।
🚔 मिजोरम में कार से 20 किलो संदिग्ध मेथामफेटामाइन बरामद
इससे पहले 18 अगस्त 2026 को DRI ने मिजोरम के आइजोल-चंफाई रोड पर बुंग बांगला के पास एक कार को रोका था। वाहन की तलाशी के दौरान 20 किलोग्राम संदिग्ध मेथामफेटामाइन बरामद किया गया।
नशीली गोलियों को वाहन के दोनों तरफ रॉकर पैनल/साइड सिल्स में बनाई गई विशेष गहरी जगहों और ईंधन टैंक तथा कार के फर्श के बीच छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 64 अलग-अलग आकार के पैकेट बरामद किए गए।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नशीले पदार्थों की तस्करी म्यांमार से मिजोरम के जोखावथर-चंफाई क्षेत्र के रास्ते की गई थी। बरामद 20 किलोग्राम सामग्री और वाहन को NDPS Act, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया तथा कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
⚖️ DRI Methamphetamine Seizure में NDPS Act के तहत कार्रवाई
मेथामफेटामाइन एक शक्तिशाली सिंथेटिक साइकोस्टिमुलेंट है, जिसका दुरुपयोग और लत लगने की संभावना अधिक होती है। इसके अवैध निर्माण, कब्जे, परिवहन और तस्करी पर NDPS Act, 1985 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
📌 कार्रवाई एक नजर में
- कुल बरामदगी: 76 किलोग्राम
- असम में बरामदगी: 56 किलोग्राम
- मिजोरम में बरामदगी: 20 किलोग्राम
- गिरफ्तार व्यक्ति: 2
- कानून: NDPS Act, 1985
- जांच एजेंसी: Directorate of Revenue Intelligence (DRI)
📰 निष्कर्ष
DRI की दोनों कार्रवाइयों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की गंभीरता सामने आती है। दोनों मामलों में बरामद सामग्री और वाहनों को जब्त कर लिया गया है तथा आरोपियों के खिलाफ NDPS Act, 1985 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।