अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की राशि के कथित गबन और अनियमितताओं के मामले में गुरुवार को पहली एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें कई कैशियर भी शामिल हैं।
एफआईआर में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ?
विभिन्न समाचार स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दर्ज एफआईआर में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफआईआर में टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस मामले में कथित गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे की राशि के संग्रहण और जमा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद एसआईटी ने जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसआईटी की जांच जारी
सूत्रों के अनुसार एसआईटी अब दान व्यवस्था, वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों की जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों और अन्य पक्षों से दोबारा पूछताछ भी की जा सकती है।
अकाउंट सिस्टम और जमीन खरीद की भी होगी जांच
जांच एजेंसियां अब राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट सिस्टम, आय-व्यय के रिकॉर्ड और दान प्रबंधन की भी जांच करेंगी। इसके साथ ही जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।
अस्वीकरण: यह समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। KVS24News इस मामले में किए गए दावों या आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। मामले की जांच जारी है और आधिकारिक एजेंसियों द्वारा जारी नई जानकारी या न्यायालय के आदेश के अनुसार समाचार को अपडेट किया जा सकता है।
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